फरियादी की तहरीर पर न्याय की गुहार, गोली और धारदार हथियार से हमले का आरोप

जमानिया। कोतवाली क्षेत्र के खिजिरपुर अलीनगर गांव निवासी साजिद खां ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर छह लोगों पर जानलेवा हमला, गंभीर मारपीट और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। जिस पर पुलिस ने गुरुवार को 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साजिद ने तहरीर में बताया कि 25 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे मोहल्ले की मस्जिद में इशा व तरावीह की नमाज अदा की जा रही थी, इस दौरान कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने और उनके साथियों ने बच्चों को शोर मचाने से मना किया तो मोहल्ले के कादिर खान उर्फ गुड्डू ने गाली-गलौज शुरू कर दी और अपने अन्य साथियों को लाठी-डंडा, चाकू और लाइसेंसी गन के साथ बुला लिया। तहरीर के अनुसार, कादिर के साथ रुस्तम खान, अबुल्लैस खान, मोहम्मद कैफ, मारूफ खान और तफसीर खान ने मिलकर हमला कर दिया। मारपीट में सलमान उर्फ रेहान का हाथ धारदार हथियार से कट गया और अहमद रज़ा को भी गंभीर चोटें आईं। इस दौरान अबुल्लैस खान ने अपनी लाइसेंसी बंदूक लहराकर सभी को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। साजिद ने आरोप लगाया कि पीड़ित पक्ष ने घटना के बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उल्टा उनकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय विपक्षियों की एफआईआर दर्ज कर ली। पीड़ितों की मेडिकल जांच भी अधूरी की गई, सिर्फ अहमद रजा का मेडिकल कराया गया, जबकि रेहान का नहीं। इसके बाद शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया। पीडित का आरोप है कि इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाए कि आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए और रेहान की चिकित्सकीय जांच कराई जाए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी अभी भी बंदूक दिखाकर धमका रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। साजिद ने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है ताकि उन्हें और उनके साथियों को न्याय मिल सके। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर छ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।




