उत्तर प्रदेशगाजीपुर

8 से 25 नवंबर तक निःशुल्क राशन वितरण

गाज़ीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत नवंबर 2025 माह के लिए आवंटित गेहूँ और चावल का निःशुल्क वितरण 8 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी (पीएचएच) दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को यह खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूँ और 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल शामिल हैं। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट के हिसाब से 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूँ और चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा।उन्होंने बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का लाभ मिलेगा। इस पूरी योजना का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।राशनकार्ड धारक “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना के अंतर्गत किसी भी उचित दर की दुकान से अपनी सुविधा अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सकेगा, उन्हें उसी दिन मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन वितरित किया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि खाद्यान्न वितरण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय से अनाज प्राप्त हो सके।

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