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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कैद: पुलिस की सशक्त पैरवी से मिला न्याय

गाजीपुर। मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए जनपद पुलिस द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर Zero Tolerance की नीति का पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी तथा सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण प्रकरण में कठोर न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। दिनांक 18.04.2021 को थाना जंगीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/21, धारा 363/366/376/504/506/120बी भादवि एवं धारा ¾ पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में आज दिनांक 08.12.2025 को मा० न्यायालय ने आरोपी रोशन उर्फ रूधुन राम पुत्र दुर्जन राम को दोषसिद्ध ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर दंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जनपदीय पुलिस की दृढ़ता, तत्परता और निरंतर मॉनिटरिंग के कारण पीड़िता को न्याय मिला है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में भविष्य में भी त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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