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पेंशनर ने RBI से यूनियन बैंक की शिकायत कर लगाया आरोप

जमानिया। स्थानीय रेलवे स्थित स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेंशन जारी करने में बरूईन गांव निवासी पेंशनर श्याम देव सिंह राठौर ने भारतीय रिजर्व बैंक से शिकायत की। जिस पर ओम्बड्समैन कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए शिकायत का निस्तारण किया और पेंशनर को देरी से पेंशन भुगतान पर बैंक ने उन्हें 8 प्रतिशत ब्याज दिया।
आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालय के अनुसार, शिकायतकर्ता श्याम देव सिंह राठौर ने 1 नवंबर 2025 को ऑन­लाइन माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) अपडेट किया, लेकिन तकनीकी कारणों से यह स्वीकार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 19 नवंबर 2025 को यूनियन बैंक की शाखा में भौतिक जीवन प्रमाणपत्र जमा किया, जिसके बावजूद बैंक ने प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा दिया। उन्होने बताया कि बैंक ने जीवन प्रमाणपत्र की प्रक्रिया 5 दिसंबर 2025 को पूरी की और पेंशन भी विलंब से 8 दिसंबर 2025 को जारी की। मामले की जांच के दौरान बैंक ने स्वीकार किया कि पेंशन भुगतान में हुई देरी उसकी ओर से थी और इसके लिए वह देरी की अवधि पर 8 प्रतिशत ब्याज भुगतान किया। इसके बाद आरबीआई ने बैंक के भुगतान और सहमति के बाद शिकायत को निस्तारित घोषित कर दिया है। एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 के तहत, जब शिकायत ओम्बड्समैन के हस्तक्षेप से निपट जाती है, तो उसे निपटान योग्य माना जाता है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में अपील करने का प्रावधान नहीं होता। ओम्बड्समैन कार्यालय ने शिकायतकर्ता से आरबीआई के पोर्टल पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। साथ ही किसी भी अन्य सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 14448 पर संपर्क करने के निर्देश दिए हैं।

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