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शिक्षको के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य – बीएसए

गाजीपुर। जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्यालय एवं विद्यालय आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी और अध्यापक दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

यह निर्देश उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग-3 द्वारा जारी आदेश और सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। आदेश के अनुसार:

1. दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों (पिलियन राइडर) को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।


2. चारपहिया वाहन चालकों को गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग से बचना होगा और सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।


3. कार्यालयों और विद्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जाएगी। बिना इन सुरक्षा उपायों के प्रवेश वर्जित होगा।


4. जो अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


5. सभी कर्मचारियों और अध्यापकों को सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जाएगा और उन्हें हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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