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वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जारी किया वित्तीय वर्ष के बिल भुगतान के लिए गाइडलाइन

गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। शासन की मंशा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह 02-2025 तक आवंटित धनराशि का उपयोग 15.03.2025 तक तथा माह 03-2025 में 15 मार्च या उसके बाद आवंटित बजट का 31.03.2025 में शासन द्वारा निर्धारित समय 20.00 बजे का प्रत्येक स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत कर आहरण सुनिश्चित कर प्रत्येक स्थिति में उपभोग कर लिया जाना है एवं इसके उपरांत जो धनराशि उपभोग नहीं की जायेगी वह धनराशि स्वतः कालातित हो जायेगी, इसके लिए आवश्यक है कि धनराशि को प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक उपभोग कर लिया जाये अथवा अपने विभाग के वित्त नियंत्रक को समर्पित कर दिया जाय। इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि कुछ भुगतान त्रुटिवश गलत बेनिफीशरी बनाये जाने के कारण ई-कुबेर व्यवस्था के अंतर्गत स्वतः डी०डी०ओ० पोर्टल पर संबधित विभाग के रिर्टन ट्राजेक्शन में जमा हो जाता है। जिसे पुनः डी०डी०ओ० पोर्टल द्वारा लेखाशिर्षक 8670 से सामान्य देयक प्रपत्र- 105 के माध्यम से भुगतान सही बेनिफीशरी खातें में किया जाता है। उक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि जो ट्राजेक्शन 31.03.2025 तक रिर्टन हो जायेगें उनका आहरण संबधित विभाग द्वारा डी०डी०ओ० पोर्टल के माध्यम से 30.04.2025 तक ही लेखाशिर्षक 8670 से सामान्य देयक प्रपत्र- 105 के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। इसके पश्चात उक्त रिर्टन ट्राजेक्शन की धनराशि कालातीत हो जायेगी। अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया तत्परता से उक्त निर्देशानुसार आहरण करना/कराना सुनिश्चित करें। जिससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकें।

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