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पाइपलाइन विवाद में तीन दोषियों को मिली 3-3 साल की सजा

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “OPERATION CONVICTION” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन ने पुराने मामले में सख्त रुख दिखाया है। 27 फरवरी को थाना जमानिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 641/2008 के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्त रविन्द्र यादव पुत्र बीस्सु यादव, खरचु यादव पुत्र जीता यादव,
हरिहर यादव पुत्र बीस्सु
(सब्बलपुर निवासी, थाना जमानिया, गाजीपुर) को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 3-3 साल का कारावास सुनाया। मामला पाइपलाइन फटने के विवाद से जुड़ा था। अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की सटीक पैरवी, साक्ष्य और बहस के कारण वर्षों पुराने इस मामले में अब न्याय हुआ। यह फैसला OPERATION CONVICTION की सफलता और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में माना जा रहा है।

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