गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ने मंसूर अंसारी की याचिका को किया खारिज, डीएम के आदेश पर लगाई मुहर

गाजीपुर। गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अलख कुमार ने जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश को वैध मानते हुए मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य मंसूर अंसारी के मुहम्मदाबाद स्थित मकान को सीज करने को बहाल रखा है। एडीजीसी एडवोकेट अखिलेश सिंह ने बताया कि फौजदारी प्रक्रिण नम्बर 33/2024 गैंगेस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी गैंग लीडर मुकदमा अपराध संख्या 51/2007 धारा-3 गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध रुप से अकूत संपत्ति अर्जित किया गया था, जिसमे परिवार के सदस्य मंसूर अंसारी की संलिप्तता पायी गयी। मंसूर अंसारी के खिलाफ पांच और अपराधिक मुकदमे थे। मंसूर अंसारी ने अवैध कमाई कर मुहम्मदाबाद में 18 कमरे बनाये थे जिसकी लागत 2618225 रुपया है। डीएम गाजीपुर ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को सीज कर दिया था। डीएम के आदेश के खिलाफ मंसूर अंसारी ने गैंगेस्टर कोर्ट में याचिक दाखिल की थी जिसे गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अलख कुमार ने निरस्त कर दिया है।