गाज़ीपुर!जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का निःशुल्क वितरण माह फरवरी, 2026 में दिनांक 08.02. 2026 से 26.02.2026 के मध्य वितरण कराया जायेगा।
भारत सरकार द्वारा उ०प्र० के विभिन्न अंचलों की खाद्य आदतों के अनुसार खाद्यान्न वितरण कराने हेतु तैयार कराए गए शासन के प्रस्ताव के अनुसार वितरण स्केल परिवर्तित करने की प्रदान की अनुमति के अनुपालन में खाद्यायुक्त के अनुमोदन से माह फरवरी, 2026 से गेहूँ एवं चावल के वितरण स्केल में परिवर्तन किया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2026 में आंवटित खाद्यान्न में आवंटित गेहूँ तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशन कार्डाे पर 10 किग्रा० गेहूँ तथा 25 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डाे से सम्बद्ध यूनिटों पर 01 किग्रा० गेहूँ व 04 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01. 2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। कोई भी राशनकार्डधारक पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत पैच्छिक दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 26.02.2026 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 26.02. 2026 को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। उन्होने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 08.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं दोपहर 02.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।




