उत्तर प्रदेशक्राइमगाजीपुर

सपा नेत्री समेत चार पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा

गाजीपुर। जमीन दिलाने के नाम पर रुपये लेने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने के आरोपों से जुड़े मामलों में पुलिस ने सपा नेत्री बिंदुबाला बिंद समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी से गैंगचार्ट अनुमोदित होने के बाद उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, मीरनपुर सक्का निवासी बिंदुबाला बिंद पर अपने पति केशव बिंद, अच्छेलाल बिंद और बबलू राम के साथ कथित रूप से संगठित गिरोह का हिस्सा होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, अच्छेलाल बिंद को गैंग का कथित सरगना बताया गया है। आरोप है कि जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से रुपये लिए जाते थे। जमीन न मिलने और रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं।
एफआईआर के अनुसार, मार्च 2026 में मनवासी देवी ने अच्छेलाल बिंद समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनके खाते से 7.50 लाख रुपये अच्छेलाल के पिता के खाते में भेजे गए थे।
वहीं, दूसरे मामले में जीउती देवी ने अपने पति की पुश्तैनी जमीन बिकवाकर कृषि भूमि दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लेने और वापस नहीं करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अच्छेलाल, केशव, बिंदुबाला और बबलू राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं और दोनों मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपियों की कथित आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गैंगचार्ट जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया गया। इसके बाद चारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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