मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा, लगाया अर्थदण्ड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट रामाअवतार प्रसाद ने आठ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदण्ड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभूनारायण सिंह ने बताया कि 30 अगस्त 2023 को थाना भांवरकोल गांव में पीड़िता के परिवार के लोग मजदूरी करने बाहर गये हुए थे तभी अभियुक्त जीउत यादव मड़ई में बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म करने लगा। इसी बीच बच्ची की मां खेत से घास काटकर वापस आ गयी। मां ने अभियुक्त को रंगेहाथ पकड़ लिया, लेकिन अभियुक्त उसे धक्का देकर धमकी देते हुए भाग गया। पीडि़ता की मां ने घटना की रिपोर्ट भांवरकोल थाना में दर्ज कराया, पुलिस ने मामले की छानबीन कर घटना की चार्जशीट कोर्ट में प्रसतुत किया। कोर्ट में कुल 7 गवाह परिलक्षित कराये गये, दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदण्ड लगाया।




