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घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने पर होगी कार्यवाही:डीएम

गाजीपुर। जिले में घरेलू गैस सिलेण्डर का 15 मार्च तक स्टाक 25085 है। 14 मार्च को बिक्री किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर की सं0 – 8371 है। 14 मार्च को बुक किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर की सं0 – 12841 है। रविवार1 15 मार्च को उपलब्ध घरेलू गैस सिलेण्डरों के सापेक्ष आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा एजेन्सीवार की गई। समीक्षा में पाया गया कि समस्त गैस एजेन्सियों द्वारा नियमानुसार ग्राहकों द्वारा की गई बुकिंग के आधार पर होम डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा समस्त तहसीलों के सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों की समीक्षा बैठक बी सी के माध्यम से की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त प्रधानाध्यापक कम से कम 03 दिन पूर्व गैस की बुकिंग कर लें। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों से समन्वय स्थापित कर किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान करायें, ताकि किसी भी दशा में स्कूलों में एमडीएम का कार्य प्रभावित न हो। जिलाधिकारी द्वारा समस्त गैस एजेन्सियों पर ग्राहकों की सुविधा  के लिये आवश्यक सूचनाओं का सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये, जिसका अनुपालन पूर्ण करा लिया गया। समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि निरन्तर रूप से प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करें। किसी भी स्थल पर घरेलू गैस का प्रयोग व्यवसायिक रूप में पाये जाने तथा ओ0टी0पी0 का दुरूपयोग किये जाने की स्थिति में  सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा कंपनी के विक्रय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि एक प्रतिनिधि निरन्तर रूप से जिला पूर्ति कार्यालय में उपस्थित रहकर कंपनियों से सम्बन्धित स्टाक की उपलब्धता, वितरण तथा उनके तुलनात्मक चार्ट की सूचना दैनिक रूप से प्रस्तुत करें। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा वीडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से समस्त विक्रय अधिकारियों एवं गैस एजेन्सी स्वामियों से बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिये गये कि हर-हाल में उनकी एजेन्सी/गोदामों पर वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन हो एवं एजेन्सियों के सम्पर्क नम्बर. सदैव खुले रहें एवं प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी समस्या के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं सही उत्तर दिया जाय, ताकि उपभोक्ताओं में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे।
आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा अनवतर रैण्डम आधार पर एजेन्सी गोदामों एवं होम डिलीवरी के लिये जा रही वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार के व्यावर्तन न किया जा सके। घरेलू गैस के उपभोक्ता किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए ऑयल कपंनियों के टोल फ्री नं0 1800-2333-555 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ जनपद स्तरीय आपदा कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नं0 0548-2224041 पर प्राप्त सभी शिकायतों/सुझावों का त्वरित समाधान किया जा रहा है तथा वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा रहा है।

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