पॉक्सो मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 40 हजार रुपये का जुर्माना
गाजीपुर। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। थाना दुल्लहपुर में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा संख्या 81/2018, धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी आकाश गौड़ पुत्र टुनटुन गौड़, निवासी जलालाबाद, थाना दुल्लहपुर को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी को 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि में पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 भादवि में सात वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार आरोपी पर कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
पुलिस के अनुसार, यह सजा मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।




