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21 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपियों को 5 साल 6 माह की सजा

गाजीपुर में अपराध के खिलाफ चल रही OPERATION CONVICTION के तहत पुलिस और अभियोजन की पैनी नजर व मजबूत पैरवी ने एक पुराने गैंगेस्टर को आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 3 अप्रैल को मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते थाना दिलदारनगर में दर्ज मु0अ0सं0 01/2005, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। दिलदारनगर थाना कंचनपुर निवासी रामवचन राम पुत्र बसावन राम व राजकुमार पुत्र वासवान राम को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
करीब दो दशक पुराने इस मामले में सजा दिलवाकर पुलिस और अभियोजन ने यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी समय क्यों न निकाल ले, न्याय से बच नहीं सकता।




